सरकार की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को समाप्त हो रहा है. ऐसे में हर किसी की नजर राष्ट्रपति चुनाव के साथ-साथ उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी टिकी हुई है.
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखोंम की घोषणा कर दी है. बताया जा रहा है कि चुनाव के लिए अधिसूचना पांच जुलाई को जारी होंगी. उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं. चुनाव के लिए आयोग ने छह अगस्त की तारीख तय की है और अगर जरुरत पड़ी तो उसी दिन भी वोटों की गिनती हो सकती है.
11 अगस्त को होगा नायडू कार्यकाल ख़त्म
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को समाप्त हो रहा है. ऐसे में हर किसी की नजर राष्ट्रपति चुनाव के साथ-साथ उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी टिकी हुई है. दरअसल, राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे. चूंकि भाजपा और विपक्ष पहले ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का एलान कर चुकी हैं, इसलिए अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चेहरों की खोज तेज हो गई है.

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उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं. आपको बता दें कि दोनों सदनों के सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान करते हैं. नामित सदस्यों सहित लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल बनाते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया.
16वें उपराष्ट्रपति के लिए होंगे चुनाव
यह चुनाव देश के 16वें उप राष्ट्रपति का चुनाव होगा. उप राष्ट्रपति पद पर वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त 2022 को खत्म हो रहा है. संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, उप राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले इस पद के लिए चुनाव करवाना आवश्यक है. बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय औऱ अन्य पदाधिकारियों की बैठक हुई. इसी बैठक के बाद वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया.

गौरतलब है कि वोटों की मार्किंग के लिए चुनाव आयोग विशिष्ट पेन उपलब्ध कराता है. यह पेन पोलिंग स्टेशन पर अधिकृत निर्वाचन अधिकारी द्वारा सदस्य को उपलब्ध कराया जाता है, जब बैलेट पेपर उसे मिलता है तो सदस्य को उसी पेन से बैलेट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के आगे मार्क करना होता है. अगर किसी अन्य पेन का इस्तेमाल किया जाता है तो वह वोट अवैध माना जाता है. यह मतदान संसद भवन के भीतर कराया जाता है.
Edited By: Deshhit News