बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने जुबैर के खिलाफ सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. वहीं, पुलिस के मुताबिक, जुबैर के खिलाफ 27 जून को ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी.
नई दिल्ली: फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने सोमवार यानी 27 जून को धार्मिक भावनाओं को आहत करने और वैमनस्य को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. मीडिया की ख़बरों के मुताबिक मुहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया. जहां उन्हें 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने अन्य मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी और किसी मामले में हुई है. सिन्हा ने आरोप लगाया कि आधिकारिक और अनिवार्य नोटिस नहीं दिया गया. उन्होंने ट्वीट किया, ‘बार-बार अनुरोध के बावजूद हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही है.
बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने जुबैर के खिलाफ सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. वहीं, पुलिस के मुताबिक, जुबैर के खिलाफ 27 जून को ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, जिसमें जुबैर के एक ट्वीट का जिक्र किया गया था. पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत केस दर्ज कर आज जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था.
स्पेशल सेल का दावा है कि जुबैर के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बाद ही गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, वर्तमान मामला ट्विटर हैंडल हनुमान भक्त @balajikijaiin की एक पोस्ट के आधार पर दर्ज किया गया है, जहां उसने 2014 से पहले हनीमून होटल और 2014 के बाद हनुमान होटल पोस्ट के संबंध में मोहम्मद जुबैर के नाम से एक अन्य ट्विटर हैंडल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया था.
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राहुल गांधी ने ट्विट कर बीजेपी पर लगाये आरोप
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी की नफरत, कट्टरता और उनके झूठ को उजागर करने वाला हर शख्स उनके लिए खतरा है. सच की आवाज उठाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करने पर हजार और सामने आएंगे. अत्याचार पर हमेशा सत्य की विजय होती है.
विशेष धर्म का जानबूझकर अपमान करने का आरोप
स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ट्विटर हैंडल से जून महीने में शिकायत मिलने के बाद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया कि मोहम्मद जुबैर ने एक विशेष धर्म के भगवान की जानबूझकर अपमान करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की थी. उनके ट्वीट को री-ट़्वीट किया जा रहा था. उनके अनुयायियों व सोशल मीडिया संस्थाओं ने बढ़-चढ़कर ट्वीट को फैलाना शुरू कर दिया था.
धारा 153-ए क्या है
आईपीसी की धारा 153-ए में धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता की भावना को बढ़ावा देने वाले शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है. जुबैर पर 295-ए के तहत भी केस दर्ज हुआ है. इसके तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करने के आरोप में केस बनता है.
Edited By: Deshhit News