उत्तराखंड : देश में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। रोजाना बढ़ रहे कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए राज्यों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। अब उत्तराखंड में भी प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ़्यू लगाने की घोषणा की है । यह कर्फ्यू 27 दिसंबर से आग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।उत्तराखंड शासन ने आज रात से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शासन ने S.O.P. जारी कर दी है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 500 पार हो गई है। इसके साथ ही देश के 19 राज्यों में इन नए वैरिएंट ने अपनी पकड़ बना ली है। ऐसे में सरकारें सावधानी बरत रही हैं।
यहां भी प्रभावी है रात्रि कर्फ्यू :
ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में भी सोमवार से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे के बीच बंदी रहेगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्यप्रदेश में भी रात्रि कर्फ्यू प्रभावी है।
यह सेवाएं 24 घंटे होंगी संचालित :
उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू के दौरान समस्त स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित होंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी।
तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री।
पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।
बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं।
डाक सेवाएं, दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, प्रसारण और केबल सेवाएं।
कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवा।
सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से एसओपी के अधीन आवागमन जारी रहेगा।
सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री लोड करने और उतारने की अनुमति रहेगी। सभी होलसेलर और रिटेलर दुकानों को गोदामों से सामान लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से अनुमति होगी।
राज्य और अंतरराज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति होगी।
रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बस, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा आदी यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज और टिकट दिखाने पर ही आवागमन की अनुमति होगी।
मीडिया कर्मियों को वैध आईडी के साथ एसओपी और प्रोटोकॉल के अधीन वाहनों में जाने की अनुमति होगी।
आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड प्रबंधन में शामिल सरकार और स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी।
निजी वाहनों के आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति होगी।
शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी इंडस्ट्री कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल और एसओपी के अधीन संचालन की अनुमति होगी। इसकी निगरानी जिला प्रशासन करेगा।
देहरादून उत्तराखंड शासन ने आज रात से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शासन ने S.O.P. जारी कर दी है। एसओपी में इन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान अनुमति प्रदान की गई है। देखे S.O.P.