27 जनवरी से लागू हुआ UCC
Uttarakhand UCC marriage registration free: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) 27 जनवरी 2025 से प्रभावी हो चुकी है। इसके तहत 26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 तक हुए सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
समय सीमा तक शुल्क पूरी तरह माफ
अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि यदि कोई दंपती 27 जनवरी 2025 से पहले हुई शादी का पंजीकरण 26 जुलाई 2025 तक करवा लेते हैं, तो उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। सामान्यतः इस प्रक्रिया का शुल्क ₹250 होता है।
पहले से रजिस्टर्ड विवाहों को भी अपडेट करना जरूरी
जिन लोगों ने पहले ही अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड विवाह पंजीकरण अधिनियम 2010 या किसी अन्य वैयक्तिक कानून के तहत करवा लिया है, उन्हें भी UCC पोर्टल पर सूचना अपलोड करनी होगी। यह केवल जानकारी देने की प्रक्रिया है और इसके लिए भी कोई शुल्क नहीं देना होगा।
पूरी तरह ऑनलाइन है पंजीकरण प्रक्रिया
UCC के अंतर्गत विवाह पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। नागरिक बिना किसी सरकारी दफ्तर गए ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि प्रक्रिया भी पारदर्शी बनी रहेगी।
राज्य सरकार की अपील – समय रहते कराएं रजिस्ट्रेशन
Uttarakhand UCC marriage registration free: राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस शुल्क-मुक्त सुविधा का लाभ समय रहते उठाएं और अपने विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण UCC पोर्टल पर सुनिश्चित करें। इससे भविष्य में किसी भी तरह की वैधानिक असुविधा से बचा जा सकेगा।